हिमाचल हाई कोर्ट में शास्त्री भर्ती मामले की सुनवाई छह मार्च को होगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह सुनवाई होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बैचवाइज भर्ती का नतीजा घोषित करने या नियुक्तियां देने पर रोक लगाई हुई है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में एनसीटीई नियमों के अनुसार नई भर्ती नियमों से की जा रही काउंसिलिंग को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई भर्ती नियमों से अभ्यर्थियों के हितों को ठेस पहुंच रही है।
इस विवाद के कारण राज्य सरकार ने भी गत 18 नवंबर को काउंसिलिंग को रोक दिया था। लेकिन दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया को बहाल कर दिया गया।
इसके बाद सभी जिलों में काउंसिलिंग दोबारा शुरू हो गई है। सिरमौर जिले में शास्त्री भर्ती की काउंसिलिंग आठ जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगी। शिमला जिले में शास्त्री के चार पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के लिए काउंसिलिंग पांच जनवरी को सुबह 11:00 बजे उपनिदेशक कार्यालय में होगी।
शास्त्री भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में काफी असंतोष है। वे नई भर्ती नियमों के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं।